रिपोर्ट:गजेंद्र गुप्ता
महराजगंज:
जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टिकुलहिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पैतृक जमीन के मामूली विवाद ने देखते ही देखते एक बड़े खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। विपक्षियों द्वारा बाउंड्रीवॉल तोड़कर पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला और जमकर मारपीट करने का आरोप है। हालांकि, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।
क्या है पूरा विवाद? (मामले की जमीनी हकीकत)
ग्राम टिकुलहिया निवासी पीड़ित सतीश मद्धेशिया (पुत्र नारायण मद्धेशिया) द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, उनकी पैतृक जमीन (रकबा नंबर 588 में 40.25 वर्ग मीटर और रकबा नंबर 737 में 25 वर्ग मीटर) उनके पिता ने गांव के ही विष्णु प्रजापति और उनकी बहन जग्गी देवी को बेची थी।
इस बिकी हुई जमीन के अलावा जो शेष पैतृक भूमि बची थी, उस पर सतीश मद्धेशिया ने चारों तरफ 5 फीट ऊंची पक्की दीवार (बाउंड्रीवॉल) बनाकर, अंदर नल और आवास निर्माण कराया था और वे लंबे समय से वहां शांतिपूर्वक रह रहे थे।
आरोप: पीड़ित का कहना है कि विपक्षीगणों की नीयत खराब होने के कारण वे उस शेष बची हुई पैतृक जमीन पर भी अवैध कब्जा करना चाहते थे। इसी इरादे से विपक्षियों ने गोलबंद होकर (लाठी-डंडों से लैस होकर) सतीश मद्धेशिया के घर पर अचानक धावा बोल दिया। आरोपियों ने न सिर्फ 5 फीट ऊंची बाउंड्रीवॉल को ढहा दिया, बल्कि पीड़ित पक्ष के साथ बेरहमी से मारपीट की और जान-माल की धमकी दी।
पुलिस का त्वरित एक्शन: BNS की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
घटना के बाद निचलौल थाना पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्परता दिखाई। पीड़ित सतीश मद्धेशिया के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 0154/2026 पंजीकृत करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है:
धारा 191(2): दंगा और बलवा करने के संबंध में।
धारा 115(2): स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए।
धारा 351(3): जान से मारने की धमकी देने के संदर्भ में।
धारा 324(2): शरारत, तोड़फोड़ या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में।
नामजद आरोपी और वर्तमान स्थिति
पुलिस ने इस हिंसक वारदात में कुल 5 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की सूची इस प्रकार है:
विष्णु (पुत्र दल्ली) — मुख्य आरोपी
आदर्श (पुत्र विष्णु)
आदित्य (पुत्र विष्णु)
जग्गी देवी (पत्नी जनार्दन)
विशाल/शिवम (पुत्र जनार्दन)
अन्य अज्ञात निवासीगण टिकुलहिया।
(गिरफ्तारी):
निचलौल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना के चंद घंटों के भीतर ही मुख्य आरोपी विष्णु और उसके दो बेटों—आदर्श व आदित्य को पुलिस हिरासत में ले लिया है। पुलिस तीनों आरोपियों को कस्टडी में लेकर आगे की आवश्यक विधिक और कानूनी कार्रवाई कर रही है।












