फरेंदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को बृजमनगंज थाना क्षेत्र में सेंध काटकर चोरी के एक मामले में फैसला सुनाया। अभियुक्त बाबूलाल, निवासी लक्ष्मीपुर, थाना नादा, जनपद बारा, राजस्थान को जेल में बिताई गई अवधि और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला लगभग छह वर्ष पुराना है। पुलिस ने बाबूलाल को 10 जून 2000 को बृजमनगंज थाना क्षेत्र में सेंध काटकर चोरी करते हुए पकड़ा था। उसकी पहचान बाबूलाल पुत्र गंगा किशुन के रूप में हुई थी। पुलिस ने बाबूलाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 470, 380 और 511 के तहत बृजमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया था। विधिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में मजबूत पैरवी की और गवाहों को पेश किया, जिसके आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई।
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बृजमनगंज में सेंध काटकर चोरी का मामला:आरोपी को जेल में बिताई अवधि और ₹2000 जुर्माने की सजा
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