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सात साल पुराने छात्रनेता कबीर तिवारी हत्याकांड में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने पेशी पर अनुपस्थित रहने पर तीन आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं, जबकि चार अन्य आरोपियों को समन जारी कर अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने इससे पहले 7 मई को इस मामले से बाहर किए गए सात आरोपियों को बतौर मुलजिम तलब किया था। सभी आरोपियों को 20 मई को अदालत में पेश होना था, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने मोहम्मद साद उर्फ सद्दू, साहिल सिंह और इमरान उर्फ शिबू के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। वहीं अमन प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, समीर खान और अवनीश सिंह को समन जारी किया गया है। 10 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा कबीर तिवारी कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एंठीडीह गांव के निवासी थे और एपीएन पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके थे। 9 अक्टूबर 2019 को मालवीय रोड पर दिनदहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी शिवप्रसाद तिवारी की ओर से दर्ज एफआईआर में कई नामजद आरोपी शामिल थे। वादी पक्ष और शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी प्रभावशाली हैं। उनके रसूख को देखते हुए पहले मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी, हालांकि बाद में जांच CBCID को सौंप दी गई। वादी पक्ष का आरोप है कि सीबीसीआईडी ने जांच में देरी करते हुए सात आरोपियों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। अब अदालत द्वारा इन आरोपियों को दोबारा तलब किए जाने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है।
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बस्ती में छात्रनेता कबीर तिवारी हत्याकांड में कोर्ट सख्त:3 आरोपियों पर जमानती वारंट जारी, 4 को समन
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