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गोल्हौरा पुलिस की पैरवी से गैंगस्टर आरोपी को सजा:न्यायालय ने 2 साल 1 माह 20 दिन कारावास और अर्थदंड सुनाया


थाना गोल्हौरा पुलिस और जिला मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के कारण गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को गुरुवार को न्यायालय से सजा सुनाई गई है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को वाद संख्या 110/2026, मुकदमा अपराध संख्या 13/2024, धारा 3(1), 2(b)(17) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। यह मामला थाना गोल्हौरा से जुड़ा था। माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी (ASJ/FTC-2), जनपद सिद्धार्थनगर ने अभियुक्त अब्बास पुत्र शहजाद, निवासी धनेवा गवरुआ, थाना कोतवाली महराजगंज को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे 02 वर्ष 01 माह 20 दिन के कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया। इस मुकदमे में सजा सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव और न्यायालय पैरवीकर्ता आरक्षी मुकेश (थाना गोल्हौरा) का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस विभाग के अनुसार, “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

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