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रोडवेज बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को नि:शुल्क सुविधा

लखनऊ। प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अब रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम को इस व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। इसके साथ ही महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराते हुए निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। 

प्रदेश सरकार ने महिला कल्याण विभाग के लिए भी अनुपूरक बजट में 1094.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे प्रदेश की बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलता रहेगा। 

अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की नि:शुल्क यात्रा व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान का प्रावधान किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए यात्रा करने में आर्थिक राहत मिलेगी। 

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