लखनऊ। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जानकीपुरम सेक्टर-1 में सड़कों पर लगने वाले साप्ताहिक सब्जी बाजार पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने लखनऊ नगर निगम को निर्देश दिया है कि एक माह के भीतर इस बाजार को हटाया जाए या किसी उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की गई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने संजय कुमार मित्तल व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में बताया गया था कि हर बुधवार और शनिवार को निगम तिराहा और अर्जुन त्रिकोण पार्क के पास मुख्य सड़क पर बाजार लगने से यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है और क्षेत्र में गंदगी फैलती है।
सुनवाई के दौरान, नगर निगम ने स्वीकार किया कि सड़क किनारे लगने वाले ठेले-खोमचे यातायात में बाधा डालते हैं। हालांकि, निगम का तर्क था कि सड़क का कुछ हिस्सा खाली रहता है, जिससे लोगों का आवागमन जारी रहता है। इस पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त रखना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि केवल कर वसूली करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक है। कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वह आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन और पुलिस की सहायता लेकर निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे।












