महाराजगंज-ठूठीबारी इंडो-नेपाल बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-730एस के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य को लेकर ठूठीबारी कस्बे के व्यापारियों में हलचल तेज हो गई है। संबंधित विभाग ने सड़क की जद में आने वाले मकान स्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर मध्य सड़क से 11-11 मीटर अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। इस नोटिस के बाद ठूठीबारी के व्यापारियों और मकान स्वामियों में चिंता बढ़ गई है। विभाग द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि प्रभावित परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। संबंधित लोगों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर मुआवजा प्राप्त करने और 15 दिनों के भीतर अपनी परिसंपत्तियां स्वयं हटाने को कहा गया है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि के बाद राजस्व विभाग और अर्जन विभाग द्वारा नियमानुसार अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर कब्जा लेने की कार्रवाई की जाएगी। विलंब की स्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। सड़क चौड़ीकरण की जद में ठूठीबारी चौराहे से कोतवाली तक कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान आ रहे हैं। प्रभावित व्यापारियों में राजेंद्र खरबार, वीरेंद्र रौनियार, अशोक गुप्ता, विनोद गुप्ता, मिठाई लाल, कृष्ण कुमार दुबे, विनोद वर्मा और दिनेश रौनियार शामिल हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बरसात के मौसम में आवासीय प्रतिष्ठान तोड़ने से कारोबार और आवागमन दोनों प्रभावित होंगे। उन्होंने प्रशासन से मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए व्यावहारिक समाधान निकालने का आग्रह किया। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लाइजीनिंग ऑफिसर शिवेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि अगले दो दिनों के अंदर दीवार पर निशानदेही कर दी जाएगी। इस दौरान लेखपाल देवेंद्र पटेल, भारतेन्दु मिश्रा और रितेश भी मौजूद रहे।
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एनएच-730एस चौड़ीकरण: व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस:15 दिन में हटाना होगा अतिक्रमण, नहीं तो प्रशासन करेगा ध्वस्तीकरण
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