Homeउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद:बस्ती में पति-पत्नी दोषी करार, दोनों पर...

हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद:बस्ती में पति-पत्नी दोषी करार, दोनों पर 10,500 का जुर्माना लगा

#बस्ती_न्यूज

बस्ती में पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत हत्या के एक मामले में दो दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 ने प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह मामला थाना दुबौलिया में 19 जुलाई 2023 को वादी की तहरीर पर दर्ज किया गया था। इसमें जीवपुर निवासी विनोद सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह और उनकी पत्नी रामा देवी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर आरोपों की पुष्टि की। विवेचक ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल और थाना दुबौलिया पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। गुरुवार को सुनाए गए फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 ने दोनों दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उन्हें नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
#बस्ती न्यूज़ टुडे

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments