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महाराष्ट्र सरकार ने 16 अगस्त से कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाने वालों के लिए मराठी बोलना ज़रूरी किया

महाराष्ट्र सरकार ने कमर्शियल पैसेंजर गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए प्रैक्टिकल मराठी का ज्ञान ज़रूरी कर दिया है। इसके लिए महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में बदलाव किया गया है। इसका मकसद पैसेंजर सेफ्टी, कम्युनिकेशन और पब्लिक सर्विस को बेहतर बनाना है।(Maharashtra Government Makes Functional Marathi Compulsory for Commercial Vehicle Drivers)

महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने बुधवार को बताया कि राज्य ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के रूल्स 4, 22, 78 और 85 में बदलाव किया है। 8 जुलाई को अधिकारियों के नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह नई ज़रूरत 16 अगस्त, 2026 से लागू होगी।

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