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हत्या के 4 दोषियों को आजीवन कारावास:25 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 27 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया


बहराइच जिले में पच्चीस साल पुराने हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे के दौरान एक अन्य आरोपी की मौत हो चुकी है। यह मामला जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2001 में 13 सितंबर को गोली राम नामक व्यक्ति की लाठी-डंडों और भाले से मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली राम हाल ही में राम प्रसाद की हत्या के मामले में जमानत पर जेल से छूटे थे। मृतक के भाई रामसुरेश ने थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 13 सितंबर को जब उनके भाई गोली और भतीजे के साथ वापस लौट रहे थे, तभी राम किशुन, राजेंद्र, लफडू, बलदेव और महादेव ने उन पर हमला कर दिया और फरार हो गए। घायल गोली राम को अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। थानाध्यक्ष कैलाश नाथ यादव ने साक्ष्य संकलन और गवाहों की गवाही के आधार पर विवेचना की। न्यायालय ने 6 दिसंबर 2004 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी महादेव की मौत हो गई थी। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद बलदेव, रामकिशुन, राजेंद्र और लफडू को दोषी पाया। अदालत ने इन चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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