श्रावस्ती में उर्वरक वितरण मे अनियमितता पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एक उर्वरक विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमे नियमों का उल्लंघन करते हुए यूरिया का अवैध भंडारण किया था और बिक्री में अनियमितता बरती थी। जिला कृषि अधिकारी डॉ. उमेश कुमार गुप्ता ने बृहस्पतिवार को प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि 13 जून 2026 को विकास खंड हरिहरपुररानी के भंगहा मोड़–तिलकपुर स्थित मै० विजय कुमार खाद बीज भण्डार का औचक निरीक्षण किया गया। 3 बोरी यूरिया बेची, रिकॉर्ड में 32 बोरी दिखाईं निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान संचालक विजय कुमार ने किसान सुनील को केवल 3 बोरी यूरिया बेची, जबकि पीओएस मशीन पर 32 बोरी यूरिया की बिक्री दर्शाकर उसे खारिज कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, 198 बोरी यूरिया को नियमों के विपरीत एक अन्य गोदाम में भंडारित किया गया था। जांच में यह कृत्य उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 35ए और 8(2) का उल्लंघन पाया गया। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत एक दंडनीय अपराध है। जिलाधिकारी के निर्देश पर, प्रो. विजय कुमार खाद, पुत्र बालक राम, निवासी भंगहा मोड़–तिलकपुर, विकास खंड हरिहरपुररानी थाना कोतवाली भिनगा के विरुद्ध कोतवाली भिनगा में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों को निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। कालाबाजारी या नियमों के उल्लंघन पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
उर्वरक वितरण में अनियमितता पर प्रशासन का एक्शन:विक्रेता पर मुकदमा दर्ज, जांच में 198 बोरी यूरिया का नियम विरुद्ध भंडारण मिला
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