HomeHealth & Fitnessऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता, देवरिया हत्याकांड में पांच दोषियों को सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता, देवरिया हत्याकांड में पांच दोषियों को सजा

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हत्या एवं मारपीट के एक चर्चित मामले में न्यायालय ने एक दोषी को आजीवन कारावास तथा चार अन्य लोगों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा गुरुवार को न्यायालय ने सुनाई है। सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरेन्द्र प्रसाद निषाद ने बताया कि गौरीबाजार थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 326/2018 से संबंधित है।

इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवरिया की अदालत में हुई।

न्यायालय ने राजा बाबू उर्फ सोनू पुत्र छोटेलाल निवासी बखरा खास, थाना गौरीबाजार को हत्या का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास एवं 1 लाख 56 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

उन्होंने बताया कि इसी मामले में
सह दोषी पाए जाने वाले हरेराम यादव, छोटेलाल यादव, प्रेम सुन्दरी और संध्या देवी निवासीगण बखरा खास, थाना गौरीबाजार को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 76-76 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि मामले में साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष को सफलता मिली।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों में दोषियों को शीघ्र एवं प्रभावी पैरवी के माध्यम से सजा दिलाना है।

इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरेन्द्र प्रसाद निषाद, कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सौरभ त्रिपाठी, थाना गौरीबाजार के पैरवीकार आरक्षी रविन्द्र यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देवरिया पुलिस ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सराहनीय योगदान की प्रशंसा की है।

 

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