श्रावस्ती में बच्चों के विवाद को लेकर हुई मारपीट और गाली-गलौज के सात वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने बुधवार को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के साथ प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2019 का है। सिरसिया थाना क्षेत्र के बेचुआ गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद यह घटना हुई थी। आरोप था कि रामआधार पुत्र जोगी यादव, कमलेश पुत्र जोगी यादव और रामआधार की पत्नी ने वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी। इस संबंध में सिरसिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) श्री दिलीप कुमार साहनी ने तीनों अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।
श्रावस्ती में बच्चों के झगड़े में तीन को सजा:न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि और जुर्माना लगाया
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