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बिना टिकट करते हैं सफर? दोगुना फाइन लगेगा, इन लोगों को हो सकती है जेल

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहली जुलाई दो हजार छब्बीस से पूरे देश में जुर्माने की नई और सख्त व्यवस्था लागू कर दी है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य रेलवे की कमाई को होने वाले नुकसान से बचाना और ट्रेन व स्टेशन परिसर में नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर लगाम लगाना है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार यादव के मुताबिक, अब रेलवे परिसर में नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जुर्माने को लेकर पहले वाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले नियम तोड़ने पर सीधे कानूनी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था लेकिन अब नई व्यवस्था में सबसे पहले संबंधित यात्री पर जुर्माना यानी पेनल्टी लगाई जाएगी। यदि यात्री जुर्माना भरने से मना करता है या भुगतान नहीं करता है, केवल तभी मामले को अदालत तक ले जाया जाएगा।

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बिना टिकट यात्रा पर भारी जुर्माना

रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत, बिना टिकट या बिना वैध पास के सफर करने वालों के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब बिना टिकट पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर सीधा 500 रुपये कर दिया गया है। यदि कोई यात्री तय दूरी से अधिक यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उसे भी न्यूनतम 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जबकि पहले यह राशि 250 रुपये थी। यात्रा का किराया और अन्य अतिरिक्त शुल्क पहले की तरह ही वसूले जाएंगे। अधिकतम सजा के तौर पर छह महीने की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेगा।

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महिला कोच में आने पर सजा

अगर कोई पुरुष यात्री बिना अनुमति महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, सीट या कक्ष में प्रवेश करता है, तो उसे 2,500 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि यात्री इस जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो मामला सीधे अदालत में भेजा जाएगा, जहां उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

रेलवे परिसर के भीतर बिना लाइसेंस सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने पर अब 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन परिसर में बिना उचित इजाजत के अंदर घुसने या जगह पर कब्जा करने पर 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। ट्रेन या स्टेशन परिसर में नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे मामलों में यात्री का टिकट तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। नशा करने वालों को 1,000 रुपये तक जुर्माना, जेल या समाज सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस की सजा भी दी जा सकती है। साथ ही बार-बार नियम तोड़ने वाले यात्रियों पर जेल और अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान भी सख्ती से लागू किया गया है।

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