HomeHealth & Fitnessपुतला दहन प्रकरण में न्यायालय द्वारा अर्थदंड के साथ वाद का निस्तारण

पुतला दहन प्रकरण में न्यायालय द्वारा अर्थदंड के साथ वाद का निस्तारण

रामपुर:बृहस्पतिवार 25 जून 2026 को एम.पी./एम.एल.ए. कोर्ट में सात साल से विचाराधीन पुतला दहन प्रकरण में न्यायालय द्वारा अपना निर्णय सुनाया गया।न्यायालय ने इस प्रकरण में पूर्व विधायक संजय कपूर,ए.आई.सी.सी. सदस्य मुतीउर्रहमान ख़ान “बबलू”,समाजसेवी मामून शाह ख़ान,कुमार एकलव्य सहित कुल छह अभियुक्तों पर 450-450 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए वाद का निस्तारण कर दिया।

उक्त प्रकरण का न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप निस्तारण होने के उपरांत सभी संबंधित व्यक्तियों ने न्यायालय के आदेश का सम्मान व्यक्त किया।इस अवसर पर जिला अध्यक्ष निक्कू पंडित के साथ उपस्थित कांग्रेसजनों एवं समर्थकों ने कहा कि वे न्यायपालिका की गरिमा एवं संविधान के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हैं तथा भविष्य में भी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप जनहित के मुद्दों को शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीके से उठाते रहेंगे।

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