फरेंदा तहसील क्षेत्र के हरमंदिर खुर्द टोला बढ़या में एक विवादित भूमि पर प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य कराया गया है। इस मामले में वादी पक्ष ने पुरन्दरपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। यह विवाद जगदीश मौर्या की भूमि से जुड़ा है, जिस पर एक विद्यालय प्रबंधक द्वारा अवैध कब्जे का आरोप है। यह मामला वर्तमान में फरेंदा स्थित एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है। वादी पक्ष के मुताबिक, एसडीएम न्यायालय ने विवादित भूमि पर किसी भी नए निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया था। उपजिलाधिकारी शैलेंद्र गौतम ने वाद संख्या 7790/2026 में 8 मई 2026 को अंतरिम आदेश जारी करते हुए विपक्षी रमाशंकर को तत्काल प्रभाव से निर्माण रोकने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को भूमि का स्वरूप न बदलने और पुरन्दरपुर थानाध्यक्ष को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए थे। वादी प्रतिनिधि और भाजपा नेता बम भोले मौर्य ने बताया कि रविवार सुबह निर्माण कार्य शुरू होने की सूचना उन्होंने डायल 112 पर दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवाया और उन्हें तथा विपक्षी को थाने ले गई। मौर्य ने आरोप लगाया कि उन्हें लगभग पांच घंटे तक लॉकअप में बंद रखा गया और पानी भी नहीं दिया गया। बाद में उन्हें शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया गया। इस संबंध में पुरन्दरपुर प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दोनों पक्षों का चालान किया गया है। हालांकि, न्यायालय के आदेश की अवहेलना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और लोग प्रशासनिक आदेशों के पालन पर सवाल उठा रहे हैं। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मई 2026 की तिथि निर्धारित की है।
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फरेंदा में भूमि विवाद:एसडीएम आदेश के बावजूद निर्माण जारी, भाजपा नेता गिरफ्तार
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