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फतेहगढ़ जेलों में शुरू हुई ‘लीगल हेल्प डेस्क’, बंदियों के परिजनों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

फतेहगढ़, फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद ने बंदियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री नीरज कुमार के मार्गदर्शन में सचिव/न्यायाधीश श्रीमती बिंदिया भटनागर ने केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ और जिला कारागार फतेहगढ़ में “लीगल हेल्प डेस्क” का उद्घाटन किया।

इस हेल्प डेस्क का उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों से मिलने आने वाले उनके परिजनों और रिश्तेदारों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। साथ ही बंदियों के लंबित मुकदमों से जुड़ी जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरूक किया जाएगा।

इसके लिए प्रतिदिन डेस्क पर कार्य करने हेतु परा विधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई है, जो रोजाना दोनों जेलों में मौजूद रहकर आने वाले परिवारजनों को मुफ्त कानूनी सलाह देंगे।

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इस दौरान सचिव श्रीमती बिंदिया भटनागर ने बंदियों और उनके परिजनों को लीगल हेल्प डेस्क की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

वहीं लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ सुरेंद्र कुमार राणा ने बंदियों से मुलाकात कर उनके लंबित मामलों की जानकारी ली और आवश्यक कानूनी सलाह प्रदान की।

कार्यक्रम में केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ के अधीक्षक आशीष तिवारी, जिला कारागार फतेहगढ़ के अधीक्षक अरविंद कुमार श्रीवास्तव, जेलर करुणेंद्र यादव, रविंद्र सिंह, वैभव कुशवाहा, कृष्ण कुमार, दीपक जयंत, लीगल एड डिफेंस काउंसिल चीफ शिव नरेश सिंह, डिप्टी चीफ सुरेंद्र कुमार राणा, प्रशांत गुप्ता, सीता सिंह, जेल विजिटर श्यामवीर सोमवंशी और अत्ताउलहक सहित कई लोग मौजूद रहे।

इस पहल से अब जेल में बंद कैदियों के परिजनों को कानूनी जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें समय पर उचित सलाह मिल सकेगी।

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