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पुलिस को अब गिरफ्तारी का कारण लिखित में बताना होगा:श्रावस्ती मे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जनपद स्तरीय पुलिस कार्यशाला आयोजित


श्रावस्ती पुलिस ने 31 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के गिरफ्तारी संबंधी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने की। कार्यशाला में सभी थानों के विवेचकों और पर्यवेक्षण अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में गिरफ्तारी के कारण और आधार लिखित रूप से बताना अनिवार्य है। इस दौरान गिरफ्तारी मेमो में इन कारणों को स्पष्ट रूप से अंकित करने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने जोर दिया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया न केवल कानूनी है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों के सम्मान से भी जुड़ी है। उन्होंने विवेचना के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी करते समय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि कानून का उल्लंघन न हो और पुलिस की कार्यप्रणाली पर जनता का विश्वास बना रहे। अधिकारियों को यह भी बताया गया कि गिरफ्तारी के समय पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। नियमों का पालन करने से न्यायिक प्रक्रिया मजबूत होगी और अनावश्यक विवादों तथा शिकायतों से बचा जा सकेगा। इस कार्यशाला में जनपद के सभी थानों से विवेचकगणों सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन इसे कानून सम्मत, निष्पक्ष और जवाबदेह पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहा है।

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