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कमता चौराहे से 100 मीटर के दायरे में अवैध वाहन संचालन पर कड़ी करवाई

लखनऊ। मंगलवार को परिवहन विभाग की लखनऊ प्रवर्तन टीम ने कामता चौराहे से पॉलिटेक्निक एवं चिनहट चौराहे तक अनाधिकृत संचालन एवं अवैध पार्किंग के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाया जिसमें परिवहन विभाग की ओर से उप परिवहन आयुक्त, लखनऊ परिक्षेत्र राधेश्याम, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) लखनऊ संभाग प्रभात पांडेय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) लखनऊ आलोक कुमार यादव, क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र विमल राजन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, अवध बस अड्डा। कमता स्टेशन आर 0एस0 वर्मा, स्टेशन इंचार्ज, बस स्टेशन कमता संजय सिंह तथा यातायात निरीक्षक कमता क्षेत्र वेंकटेश्वर सिंह, यातायात उप निरीक्षक हृदयानंद यादव आदि उपस्थित थे। 

अभियान के दौरान विशेष रूप से सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से पार्क की गई सवारी वाहनों एवं अवैध के रूप से सवारियां ढोने वाली वाहनों के  विरुद्ध कार्यवाही की गई। इस दौरान एआरटीओ (प्रवर्तन) आलोक कुमार यादव द्वारा 20 वाहनों का चालान करते हुए 10 वाहनों को निरुद्ध किया गया। अभियान के दौरान पॉलीटेक्निक चौराहा से ऑल यू0पी0 परमिट से आच्छादित 02 बसों द्वारा फुटकर संवरिया ढोने के अभियोग में कमता बस स्टेशन में निरुद्ध किया गया। 

साथ ही कामता चौराहे के पास से 01 प्राइवेट कार को बुकिंग में सांवरिया ढोने तथा 01 टैक्सी कार को फिटनेस, पॉल्यूशन एवं कर जमा ना होने के अभियोग में कमता बस स्टेशन में निरुद्ध किया गया। 03 बिना रजिस्ट्रेशन ई ऑटो रिक्शा एवं 03 ओवरलोड ट्रकों को निरुद्ध किया गया। उक्त के अतिरिक्त 05 टैक्सी वाहनों को पॉलिटेक्निक से कमता तिराहा के बीच अवैध रूप से पार्किंग करने के अभियोग में चालान की कार्यवाही की गई। उक्त अभियान भविष्य में भी नियमित रूप से संचालित किया जाता रहेगा। 

समस्त वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ लखनऊ द्वारा जनहित याचिका में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कमता चौराहा से 100 मीटर के परिधि में कोई भी व्यावसायिक वाहन ना तो पार्क करें ना ही इस क्षेत्र में सवारियां उतारने चढ़ाने का कार्य करें। यदि फिर भी उनके द्वारा ऐसा किया जाता है तो यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आएगा और ऐसी वाहनों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 

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