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कोचिंग सेंटरों पर सख्ती, नई गाइडलाइन का पालन अनिवार्य नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों पर होगी कार्रवाई

अम्बेडकरनगर, 23 जून। जनपद के सभी कोचिंग सेंटरों को शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक कौस्तुभ कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी कोचिंग सेंटरों के प्रबंधकों एवं संचालकों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
जारी निर्देश में बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंग सेंटर रेगुलेशन-2024 के अंतर्गत नई गाइडलाइन लागू की गई है। यह गाइडलाइन शासन के 14 जून 2024 के आदेश तथा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज के निर्देशों के क्रम में जारी की गई है। इसके तहत कोचिंग संस्थानों के संचालन, सुरक्षा एवं विद्यार्थियों के हितों से जुड़े विभिन्न मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
डीआईओएस ने स्पष्ट किया है कि सभी कोचिंग सेंटर संचालक शासन की ओर से निर्धारित बिंदुओं का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। पत्र के साथ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की छायाप्रति भी संलग्न की गई है, ताकि संचालक नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकें।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी कोचिंग सेंटर द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जाता है या कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित संचालक स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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