नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह मामले का उल्लेख रजिस्ट्रार के समक्ष करें, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में भोजपुर जिले में हुई पुलिस मुठभेड़ की सीबीआई जांच कराने और शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। याचिका में भरत भूषण तिवारी की मौत को संभावित न्यायेतर हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई गई है। साथ ही मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है।












