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महिला से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की सजा:श्रावस्ती में कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया


श्रावस्ती में एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को तीन साल के सश्रम कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 8 अप्रैल 2026 को सुनाया गया। मामले के अनुसार, थाना सोनवा में मु0अ0सं0 45/2023 धारा 354 भा0द0वि0 के तहत मैनुद्दीन पुत्र साकिर अली उर्फ बैठुकि निवासी तुलसीपुर, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मैनुद्दीन पर वादी की लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। कोर्ट ने उसे इस आपराधिक कृत्य का दोषी पाया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य महत्वपूर्ण और चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को त्वरित सजा दिलाना है। इसकी निगरानी अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा की जा रही है। अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी स्वयं महत्वपूर्ण मामलों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश चंद्र उत्तम, संबंधित थाना प्रभारी और पैरोकारों को महिला संबंधी अपराधों सहित अन्य मामलों में प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण और अभियुक्तों को सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयासों और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह सजा संभव हो पाई।

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