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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कठोर कारावास:सिद्धार्थनगर में 6 साल पहले 15 साल की किशोरी के साथ हुई थी दरिंदगी


सिद्धार्थनगर में बुधवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भटगवां गांव निवासी बबलू गौड़ के खिलाफ दर्ज किया गया था। 6 साल पहले 15 साल की किशोरी के साथ 35 साल के आरोपी बबलू ने दरिंदगी की थी। 2020 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष गवाहों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने आरोपी बबलू गौड़ को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका रही। अभियोजक पवन कुमार पाठक, न्यायालय पैरोकार आरक्षी राजू (थाना डुमरियागंज) ने गवाहों की जल्द उपस्थिति कराने में सहयोग किया।

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