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जनगणना-2027,फैमिली आईडी एवं फार्मर रजिस्ट्री को लेकर डीएम ने दिए निर्देश

मुजाहिद खां, रामपुर:जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला सहकारी बैंक सभागार में जनगणना-2027,फैमिली आईडी एवं फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ग्राम विकास अधिकारियों एवं लेखपालों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।जिलाधिकारी ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं गणना) को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 07 मई से 21 मई 2026 तक ऑनलाइन स्वगणना का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल होगी।आम नागरिक निर्धारित अवधि में स्वयं पोर्टल पर अपने परिवार का विवरण भर सकेंगे।इसके पश्चात 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक घर-घर जाकर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करेंगे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।प्रत्येक प्रगणक को निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यभार दिया जाएगा तथा जनपद में लगभग 6000 प्रगणक तैनात किए गए हैं।

फैमिली आईडी के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि यह 12 अंकीय डिजिटल पहचान प्रणाली है,जिससे पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी लाभ सुनिश्चित किया जाता है।उन्होंने निर्देश दिए कि जिन पात्र परिवारों के राशन कार्ड नहीं बने हैं,उनका फैमिली आईडी बनाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों,वृद्धजनों,निराश्रित महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद ने फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर से प्राप्त लक्ष्य 2,13,545 (पीएमके) की पूर्ति प्रदेश में सर्वप्रथम पूर्ण कर ली है।भारत सरकार से प्राप्त संशोधित लक्ष्य 3,07,000 के सापेक्ष अब तक 2,56,900 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराई जा चुकी है,जबकि शेष 50,115 (पीएमके-6,760 एवं नॉन पीएमके-43,355) किसानों की रजिस्ट्री शेष है।

फार्मर रजिस्ट्री का कार्य लेखपाल,ग्राम पंचायत सचिव,पंचायत सहायक,प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी,बीटीएम एवं एटीएम के माध्यम से कराया जा रहा है।इस संबंध में समस्त उप जिलाधिकारी,खण्ड विकास अधिकारी,जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारियों को कर्मचारीवार आवंटित ग्राम एवं लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करते हुए 30 अप्रैल 2026 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले पंचायत सहायकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जो कृषक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे,उन्हें 01 मई 2026 से कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ तथा 31 मई 2026 से अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।जिन कृषकों की मृत्यु हो चुकी है,उनके वारिसों को चिन्हित कर उनकी फार्मर रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित किया जाए।ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया है।

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