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गैंगस्टर अतीक अहमद की 168 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी कुर्क

बिजनौर। जनपद बिजनौर में संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। थाना स्योहारा क्षेत्र से जुड़े गैंगस्टर अतीक अहमद की करीब 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की संपत्ति को शीघ्र कुर्क किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में चर्चित ‘ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस’ भी शामिल है। 

जिला प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट 1986 की धारा-14 के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिलाधिकारी के आदेश पर उपजिलाधिकारी धामपुर को संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है, जबकि पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित संपत्ति को नियमानुसार 15 दिनों के भीतर कुर्क कर कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर, नई दिल्ली एवं कस्बा सहसपुर, थाना स्योहारा निवासी बताया गया है। पुलिस का दावा है कि वह गैंग लीडर गुलजार के सहयोग से एक संगठित गिरोह संचालित करता था, जो अंतरजनपदीय और अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय रहा। आरोप है कि यह गिरोह फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी में संलिप्त था। मामले की जांच के दौरान फॉरेंसिक लैब मथुरा की रिपोर्ट में वाहनों में मिले डिब्बों में गोमांस की पुष्टि होने की बात भी सामने आई है। आरोपी के विरुद्ध बिजनौर और जालौन सहित विभिन्न जनपदों में कई अभियोग दर्ज बताए गए हैं। 

प्रशासनिक दस्तावेजों के मुताबिक कुर्क की जाने वाली संपत्ति में ग्राम याकूबपुर स्थित विभिन्न गाटा संख्याओं की भूमि के साथ गाटा संख्या 46, 102, 40, 52, 54 और 47 पर निर्मित ‘ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस’ भवन भी शामिल है।

प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि संगठित अपराध, गैंगस्टर गतिविधियों और अवैध नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी तथा अंतरजनपदीय समन्वय के जरिए अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर लगातार प्रहार किया जाएगा।

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