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गौर थाना क्षेत्र में एक युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने तथा विरोध करने पर उसकी मां के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती की मां ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उनकी करीब 21 वर्षीय बेटी को केसरई महापुरवा निवासी शशिकांत उर्फ भोला, पुत्र दिलीप कुमार, बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। तहरीर में रामाकांत, कपिलकांत और माया पर भी इस घटना में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। सुनीता का कहना है कि जब वह अपनी बेटी की तलाश में आरोपी के घर पहुंचीं तो वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 352, 351(3) एवं 87 के तहत चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है तथा जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप:गौर में विरोध करने पर मारपीट, चार लोगों पर केस दर्ज
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