HomeHealth & Fitnessअवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास

अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास

जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-7, महानगर द्वितीय ने दोस्तों के साथ फोन पर बात करने और अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त अयाज अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रजनीश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतका रेशमा मंगलानी की मां ने 20 जनवरी, 2020 को जयसिंहपुरा खोर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी की दो साल पूर्व अयाज अहमद से शादी हुई थी। दोनों एक साल तक उसके पास ही रहते थे। इस दौरान उसने बच्चा भी हो गया। उसकी बेटी और अभियुक्त एक ही फाइनेंस कंपनी में काम करते थे।

बीते कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और दोनों अलग-अलग रहते थे। उसकी बेटी कल शाम झोटवाड़ा जाने का कहकर निकली थी, लेकिन बाद में उसका फोन बंद हो गया।

वहीं उसे आज पता चला कि अयाज ने उसकी बेटी को आमेर इलाके में ले जाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और पत्थर से सिर कुचल दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

 

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