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हाईकोर्ट के आदेश पर निजी भूमि से इंटरलॉकिंग हटी:बनकटी में 33 मीटर लंबी सड़क जेसीबी से हटाई गई

#बस्ती_न्यूज

बस्ती के नगर पंचायत बनकटी के वशिष्ठनगर वार्ड बसौढ़ी में मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम ने उच्च न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक निजी भूमि पर कराए गए इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण को जेसीबी से हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। यह मामला वशिष्ठ नगर वार्ड स्थित एक जमीन से जुड़ा है, जिस पर नगर पंचायत बनकटी ने इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया था। वार्ड निवासी माहेश्वरी शुक्ला ने इस जमीन को अपनी निजी संपत्ति बताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी निजी जमीन से इस निर्माण को हटवाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई चार वर्षों तक चली। सुनवाई पूरी होने के बाद, न्यायालय ने इंटरलॉकिंग हटाने का अंतिम आदेश जारी किया। न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद, नायब तहसीलदार वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने जेसीबी की मदद से करीब 33 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क को हटवाकर निजी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इसके बाद यह भूमि उसके वास्तविक स्वामी को सौंप दी गई।
#बस्ती न्यूज़ टुडे

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