लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर अनुचित और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया है। एडीजी कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, इकाई प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों की गहन जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
आदेश का मुख्य उद्देश्य
सोशल मीडिया पर अनुशासनहीन पोस्ट से विभाग की छवि और विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है।पुलिसकर्मियों को अपनी आधिकारिक पोस्ट, यूआरएल और अन्य जरूरी जानकारी सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई है।सोशल मीडिया गतिविधियों का सरकारी कार्य और पुलिस की गरिमा पर असर पड़ता है, इसलिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का पालन अनिवार्य
पुलिस मुख्यालय ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 8 फरवरी 2023 को जारी सोशल मीडिया पॉलिसी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया का गलत उपयोग न केवल व्यक्तिगत बल्कि विभागीय स्तर पर भी गंभीर परिणाम ला सकता है।
आगे की कार्रवाई
प्रत्येक जिला और इकाई में इस दिशा में विशेष जांच और निगरानी की जाएगी।दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसमें निलंबन या सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है, सुनिश्चित की जाएगी।इस कदम से उत्तर प्रदेश पुलिस का उद्देश्य है कि सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों का व्यवहार पेशेवर और जिम्मेदार रहे, और पुलिस विभाग की छवि और जनता के विश्वास की रक्षा हो।












