सिद्धार्थनगर में मारपीट के एक मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय ने एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला मॉनिटरिंग सेल और पथरा बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान का हिस्सा है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ मजबूत पैरवी की गई। इसी क्रम में शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 को संबंधित मामले की सुनवाई हुई। यह मामला थाना पथरा बाजार में धारा 323 और 504 भादवि के तहत दर्ज किया गया था। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01, श्री मोहम्मद रफी ने इस मामले में अभियुक्त कृष्ण मुरारी पाठक, वीरेन्द्र पाठक और रामनिवास पाठक को दोषी ठहराया। ये तीनों गिधौरा, थाना पथरा बाजार के निवासी हैं। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को धारा 323/34 भादवि के तहत एक-एक वर्ष के साधारण कारावास और ₹1,000-₹1,000 के जुर्माने से दंडित किया। इसके अतिरिक्त, धारा 504 भादवि में भी उन्हें एक-एक वर्ष का साधारण कारावास और ₹1,000-₹1,000 का अर्थदंड सुनाया गया। इस प्रकार, प्रत्येक आरोपी पर कुल ₹2,000 का जुर्माना लगाया गया है। इस सजा को सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पाण्डेय और थाना पथरा बाजार के आरक्षी चंद्रिका की भूमिका सराहनीय रही।
मारपीट के तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा:पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी लगा
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