मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के गोनरा में भारतीय अनुदानित डीएपी खाद के अवैध परिवहन और बिक्री का मामला सामने आया है। पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 60 बोरी डीएपी खाद से लदा एक पिकअप वाहन जब्त किया गया है। इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई मंगलवार रात करीब नौ बजे की गई। पुलिस गश्त के दौरान कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने गोनरा की ओर जा रहे पिकअप वाहन (यूपी 55 टी 7615) को रोका। तलाशी लेने पर वाहन से आईपीएल कंपनी की 60 बोरी भारतीय अनुदानित डीएपी खाद बरामद हुई। मौके पर वाहन चालक वासुदेव (पुत्र शेषराम, निवासी ग्राम सेमरी, थाना इटवा) और सहयोगी शंकर (पुत्र संतराम, निवासी ग्राम पिपरा रोहड़ी) से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि यह खाद इंडिया सी कंपनी, अमोना इटवा बाजार, सिद्धार्थनगर के प्रोपराइटर अब्दुल गफ्फार के यहां से चौरसिया खाद भंडार, सेखुईया भेजी जा रही थी। आरोपियों ने टीम को टैक्स इनवॉइस संख्या 467, दिनांक 26 मई 2026 भी दिखाई। जांच के दौरान, कृषि अधिकारी ने इनवॉइस पर अंकित मोबाइल नंबर 9918143215 पर संपर्क किया। फर्म के प्रोपराइटर अब्दुल गफ्फार ने बताया कि उनके पास उर्वरक बिक्री से संबंधित कोई वैध अधिकार पत्र नहीं है। हालांकि, इनवॉइस पर फर्म का नाम इंडिया सी कंपनी अंकित था। संयुक्त टीम के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय अनुदानित उर्वरक का अवैध रूप से भंडारण और बिक्री की जा रही थी। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और उर्वरक (परिसंरक्षण) अधिनियम 1973 के नियमों का उल्लंघन है। मिश्रौलिया निरीक्षक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वाहन चालक वासुदेव और सहयोगी शंकर के खिलाफ 60 बोरी डीएपी खाद और पिकअप वाहन सहित मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
गोनरा में अवैध डीएपी खाद पकड़ी गई:पुलिस-कृषि विभाग ने 60 बोरी खाद के साथ पिकअप वाहन जब्त किया, दो गिरफ्तार
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