छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CGPSC राज्य सेवा परीक्षा-2021 भर्ती घोटाले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व सचिव एवं रिटायर्ड IAS अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने इस दौरान बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करना हत्या से भी अधिक जघन्य अपराध है, क्योंकि इससे लाखों युवाओं के सपने और भविष्य प्रभावित होते हैं। कोर्ट ने कहा कि हत्या से एक परिवार प्रभावित होता है, जबकि पेपर लीक पूरे समाज का भरोसा तोड़ देता है। सीबीआई जांच के अनुसार जीवन किशोर
CGPSC पेपर लीक केस: पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत खारिज
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