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7 साल पुराने कबीर तिवारी हत्याकांड में सख्ती:फरार 7 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, गैर जमानती वारंट के बावजूद अदालत में नहीं हुए पेश

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बस्ती। सात साल पुराने छात्र नेता कबीर तिवारी हत्याकांड में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने फरार चल रहे सात आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद आरोपियों के न्यायालय में उपस्थित न होने पर शुरू की जा रही है। एपीएन पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कबीर तिवारी की 9 अक्टूबर 2019 को मालवीय रोड पर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एंठीडीह गांव के निवासी थे। मामले में उनके बड़े पिता शिवप्रसाद तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। सीबी-सीआईडी ने लगाई थी क्लोजर रिपोर्ट जांच के दौरान सीबी-सीआईडी ने सात आरोपियों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। हालांकि, न्यायालय में गवाहों के बयान सामने आने के बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों को विचारण के लिए तलब किया। साजिश के आरोप में तलब किए गए थे आरोपी अदालत ने अमन प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, मोहम्मद साद, समीर खान, सहित सिंह, अवनीश सिंह और इमरान उर्फ शिबू को हत्या की साजिश रचने के आरोप में विचारण के लिए तलब किया था। गैर जमानती वारंट के बाद भी नहीं हुए पेश आरोपियों के न्यायालय में उपस्थित न होने पर पहले उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। इसके बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए। लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए अब अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। पुलिस को कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश न्यायालय ने पुलिस को आवश्यक कार्रवाई कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी दबाव और बढ़ गया है। 30 जून को अगली सुनवाई मामले में सत्र न्यायालय में अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है। वहीं, एक आरोपी को छोड़कर शेष छह आरोपियों ने 1 जून को जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर सुनवाई के लिए 19 जून की तिथि तय की गई है।
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