नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आंधप्रदेश शराब परिवहन घोटाला के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को राव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान राव की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता का घोटाले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का स्वास्थ्य खराब है इसकी वजह से उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए।
शराब परिवहन घोटाला आंध्रप्रदेश के मुख्य शराब घोटाला मामले से अलग है। शराब परिवहन घोटाले की जांच एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर अलग से हो रही है। ये घोटाला वर्ष 2020 से 2024 के बीच का है।












