मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में इंदौर के एसडीएम घनश्याम धनगर द्वारा दायर हलफनामे पर सवाल उठाया है, जिसमें उपचार खर्च के पूर्ण भुगतान के दावों पर चिंता व्यक्त की गई है। न्यायालय ने विस्तृत जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 7 अगस्त को निर्धारित की है।
गैस लाइन ब्लास्ट केस में एसडीएम के शपथपत्र पर हाईकोर्ट सख्त,झूठे दावों पर मांगा जवाब
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