लखनऊ। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण और संवेदनशील पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कमिश्नरेट लखनऊ ने गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित संगोष्ठी सदन में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 एवं नियमावली-2020 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।
उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर आयोजित इस कार्यशाला का संचालन पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार तथा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) अमित कुमावत के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण का संचालन पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा ममता रानी तथा सहायक पुलिस उपायुक्त महिला अपराध शाहिदा नसरीन के निर्देशन में किया गया।
कार्यक्रम में कमिश्नरेट लखनऊ के सभी थानों के अतिरिक्त निरीक्षक, वरिष्ठ उपनिरीक्षक, वर्ष 2023 बैच के उपनिरीक्षक तथा पिंक बूथ पर तैनात महिला आरक्षियों सहित कुल 120 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का संचालन पहल फाउंडेशन के प्रशिक्षक यदुवेन्द्र सिंह ने किया।
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संवैधानिक, कानूनी और मानवाधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही समुदाय के साथ सम्मानजनक, सहानुभूतिपूर्ण और भेदभाव रहित व्यवहार अपनाने, शिकायतों का त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण करने तथा गोपनीयता और गरिमा बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस और ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच विश्वास आधारित संवाद स्थापित करने तथा समावेशी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
कार्यशाला में थाना कैसरबाग में संचालित ट्रांसजेंडर हेल्पडेस्क की कार्यप्रणाली और उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों को बताया गया कि इस हेल्पडेस्क के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को विधिक सहायता, मार्गदर्शन और पुलिस सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।
कमिश्नरेट लखनऊ ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को समान, सुरक्षित और सम्मानजनक पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर ऐसे संवेदीकरण और क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि पुलिस कर्मियों की विधिक समझ और जनसेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके।












