नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर निर्मित डॉक्यूमेंट्री ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर कहा कि जब तक केंद्र सरकार का आदेश निरस्त नहीं हो जाता तब तक इसके निर्माता इसे रिलीज नहीं कर सकते। ऐसे में याचिका का निस्तारण किया जाता है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी।
कोर्ट के आदेश पर डॉक्यूमेंट्री ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ की रिलीज पर रोक बरकरार
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