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चोरी की योजना बनाने के अपराध में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि का कारावास एवं रु0 5,00/- रू0 का अर्थदंड

 

 

 

 

श्रावस्ती। पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में संचालित ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत गंभीर अपराधों में दोषियों को दंडित कर न्यायालय से सजा दिलाने हेतु निरंतर प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी द्वारा जनपद में लंबित मामलों की निजी रूप से मॉनिटरिंग करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह व संबंधित अधिकारियों को प्रभावी पैरवी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में थाना गिलौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 368/2013, धारा 401भा०द०वि० के अंतर्गत अभियुक्त मंसूर ऊर्फ मकसूद पुत्र महबूब निवासी नाजिरपुर थाना को0 नगर जनपद बहराइच के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। अभियुक्त द्वारा चोरी की योजना बनाने का अपराध सिद्ध हुआ। इस प्रकरण में दिनांक 24.08.2026 को *माननीय न्यायालय JM जनपद श्रावस्ती द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि का कारावास तथा रु0 5,00/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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