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बहराइच में नाबालिग को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार:पोक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया


बहराइच के मोतीपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को यह सफलता मिली। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में की गई। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी और क्षेत्राधिकारी मिहींपुरवा श्री प्रद्युम्न सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मोतीपुर श्री आनन्द कुमार चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस मामले में कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, थाना मोतीपुर में पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा संख्या 181/2026 दर्ज किया गया था। तहरीर में बताया गया था कि शाहपुरवा (गायघाट) निवासी मुकेश पाल (22 वर्ष), पुत्र भुलई ने उनकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना के दौरान भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के साथ पोक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं। आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धाराएं 137(2), 352, 351(3), 87, 64(1) तथा पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मिहींपुरवा बस स्टैंड पर घेराबंदी कर आरोपी मुकेश पाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक आनन्द कुमार चौरसिया, उपनिरीक्षक दिलीप उपाध्याय, कांस्टेबल अजय चौधरी एवं कांस्टेबल देवेंद्र मिश्रा शामिल रहे। मामले की विवेचना जारी है।

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