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बस्ती में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो कोर्ट ने एक दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला बुधवार को सुनाया गया। यह मामला मुंडेरवा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता पक्ष की तहरीर पर 18 फरवरी 2024 को मुंडेरवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त की पहचान बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के अरईल दीगर पट्टी निवासी रघुवर यादव के रूप में हुई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक बस्ती डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर पैरवी सेल और मुंडेरवा थाना पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इस कार्रवाई को उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान का परिणाम बताया जा रहा है। सुनवाई पूरी होने के बाद, विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो कोर्ट बस्ती ने अभियुक्त रघुवर यादव को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा:बस्ती पॉक्सो कोर्ट ने 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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